अब 10 साल पर आधार अपडेट कराना अनिवार्य.

राजनीति टाइम्स, नई दिल्ली

समय-समय पर आधार के नियमों में बदलाव होते रहते हैं ताकि इसकी प्रासंगिकता बरकरार रखी जा सके। इसी के मद्देनजर सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर एक नया आदेश जारी किया है। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार में अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। इससे CIDR में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। आधार में अपडेट को लेकर आधार के नियमों में बदलाव किया गया है।

मालूम हो कि इससे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिये 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है तो वह आधार में पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों के साथ अपडेट कराएं। UIDAI ने आधार में अपडेट को आसान बनाने के लिए नए सुविधा को डेवलप किया है। इस सुविधा का उपयोग माई आधार पोर्टल और इसके ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं। UIDAI ने अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए हैं। UIDAI के इस कदम से कितने आधार धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत होगीफिलहाल इसका पता नहीं चला है। हालांकि पिछले साल आधार में विभिन्न प्रकार के लगभग 16 करोड़ अपडेट हुए।

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